दहेज में दस लाख नकद और चार पहिया वाहन न मिलने पर शादी से इंकार करना पिता-पुत्र को महंगा पड़ गया। इस मामले में गुरुवार को लड़की के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट के असिस्टेंट मैनेजर प्रशांत सिंह कुशवाहा और पिता अमिर सिंह कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली क्षेत्र के टैगोर नगर के ओमप्रकाश मौर्य ने बेटी साधना की शादी गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के बरहरपुर निवासी अमिर सिंह कुशवाहा के बेटे प्रशांत कुमार सिंह के साथ तय किया था। प्रशांत वर्तमान में हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पिता के मुताबिक 16 अप्रैल को राबर्ट्सगंज नगर में स्थित विवेकानंद प्रेक्षागृह में गोद भराई का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ था। पिता का आरोप है कि कार्यक्रम के कुछ दिन पूर्व लड़के के पिता ने शादी की अगुवाई करने वाले राबर्ट्सगंज के विजय सिंह से कहा कि दहेज में दस लाख नकद और चार पहिया वाहन देंगे तभी शादी होगी। इसके बाद प्रशांत ने बेटी के मोबाइल पर मैसेज भेजा कि उसके पिता शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए भूल जाओ। सीओ विवेकानंद तिवारी ने कहा कि लड़की के पिता की तहरीर पर प्रशांत सिंह कुशवाहा, उसके पिता अमिर सिंह कुशवाहा के खिलाफ 3/4 अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।