फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एनडीपीएस एक्ट में दोषी को सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी संतोष उर्फ भैरो को एक साल पांच माह 10 दिन की कैद एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली के उपनिरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह पांच अक्तूबर 2019 को ब्रम्हनगर में एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके कब्जे से छह ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पता ब्रम्हनगर राबर्ट्सगंज निवासी संतोष उर्फ भैरो बताया। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर संतोष के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी संतोष उर्फ भैरो को एक साल पांच माह 10 दिन की कैद एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें