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Sonebhadra News: ज्येष्ठ खान अधिकारी पर वाद दर्ज, सात को तलब

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ट्रक के कल पुर्जे गायब होने के संबंध में बार-बार आख्या मांगने के बावजूद कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर बृहस्पतिवार को सीजेएम सूरज मिश्रा की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सोनभद्र के ज्येष्ठ खान अधिकारी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कराते हुए समन के जरिए सात फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। राबर्ट्सगंज कोतवाल से भी इसी दिन कोर्ट में हाजिर होकर वाहन के बाबत आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। यह आदेश वाहन मालिक कृष्ण कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए दाखिल मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया।
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वाहन मालिक कृष्ण कुमार सिंह निवासी आमडीह हिनौता थाना राबर्ट्सगंज की ओर से गत 23 अगस्त को कोर्ट में अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए बताया गया कि उसके 12 चक्का ट्रक का संचालन कोन के निगाई निवासी राजकुमार कर रहा था। 26 जनवरी 2020 को गिट्टी लोड कर परिवहन करते समय लोढ़ी टोल प्लाजा के पास एडीएम सदर व ज्येष्ठ खान अधिकारी की संयुक्त टीम ने वाहन को सीज किया। वाहन मालिक व चालक के विरुद्ध खनिज मुहर्रिर सुमित श्रीवास्तव के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया। हाईकोर्ट ने अलग-अलग तिथियों में चालक व मालिक की जमानत हो गई। कोर्ट ने राबर्ट्सगंज कोतवाल को खनिज संपदा उतरवाकर वाहन को अवमुक्त करने का आदेश 18 अगस्त 2022 को दिया था। वाहन लेने जब वह कोतवाली में पहुंचा तो उसके कल पुर्जे गायब थे। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता विकास शाक्य के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी से आख्या तलब की। बार-बार हिदायत के बाद भी ज्येष्ठ खान अधिकारी ने आख्या उपलब्ध नहीं कराई। इस पर अदालत ने ज्येष्ठ खान अधिकारी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कराते हुए 7 फरवरी को समन के जरिए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं राबर्ट्सगंज कोतवाल को भी 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर वाहन के बाबत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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