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Sonebhadra News: थानेदार समेत 26 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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रेणुकूट। बीते फरवरी में अदालत के आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी के बजाय पड़ोसी की झोपड़ी ढहाने का मामला गरमा गया है। पिपरी थाने में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पिपरी प्रभारी निरीक्षक, निजी कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर, अदालत अमीन सहित 26 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद संबंधितों में खलबली मची है।बीते दो फरवरी को अदालत के आदेश पर औद्योगिक संस्थान को डिग्री जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए अदालत अमीन व इंस्पेक्टर पिपरी फोर्स के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि प्रतिवादी के बदले पड़ोसी बाबूलाल की झोपड़ी को जमींदोज कर दिया गया। पीड़ित टूट रहे अपने आशियाने को रोकने की फरियाद करता रहा, लेकिन मौजूद किसी ने न सुनी। जेसीबी चलता देख वहां लोगों ने गलत झोपड़ी तोड़े जाने का विरोध करने लगे। निजी कंपनी के सुरक्षाकर्मियों सहित अदालत अमीन व स्थानीय प्रशासन को अपनी गलती का एहसास होते ही मौके से हटना पड़ा। बेघर पीड़ित बाबूलाल ने एसपी सहित उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर गुहार लगाई। कार्रवाई न होने पर सीजेएम की अदालत में वाद दायर किया। 23 मई को सीजेएम अचल प्रताप सिंह की अदालत ने पिपरी इंस्पेक्टर समेत करीब दो दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में पिपरी पुलिस ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सिक्योरिटी मैनेजर राहुल सिंह उनके सहयोगी चार सुरक्षाकर्मी आठ बाउंसर, अदालत अमीन अंबरीश पाठक, एक अन्य कर्मचारी सहित पिपरी इंस्पेक्टर और 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीओ पिपरी प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि संबंधित फाइल पुलिस अधीक्षक के पास गई है। वही विवेचना अधिकारी नियुक्त करेंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा विवेचना कौन करेगा।
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