सोनभद्र। एनजीटी ने नियमों की अनदेखी कर खनन के आरोप में दो साइट पर बालू खनन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही 15.24 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश एनजीटी ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए 20 फरवरी को दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से सोन नदी की धारा मोड़ने, एनओसी की शर्तों का उल्लंघन करने सहित संरक्षित वन क्षेत्र में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया था। दलीलों को सुनने के बाद एनजीटी के जस्टिस सुधीर अग्रवाल व प्रो. ए. सेन्थिल ने अगोरी क्षेत्र में स्थित दो बालू साइट से खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। दोनों पर क्रमश: 8.16 करोड़ और 7.8 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। यह पैसा प्रभावित क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण पर खर्च होगा। मामले में अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।