एक सप्ताह के अंदर निर्धारित प्रारूप पर जमा करें आवेदन
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सोनभद्र जिले के सभी खनन पट्टाधारकों और क्रशर प्लांटों के मालिकों को अब भंडारण का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस न लेने वालों का खनन स्टाक अवैध मान लिया जाएगा। एडीएम रामचंद्र का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर इससे जुड़ा फार्म भरकर खनन आफिस में जमा करा दें।
खान अधिकारी पीके सिंह ने सभी खनन पट्टा धारकों, क्रशर प्लांट के मालिकों को जानकारी दी है कि वे उत्तर प्रदेश खनिज, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली-2002 के प्राविधानों के अंतर्गत भंडारण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिला खनिज कार्यालय, क्वैरी कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पर प्रस्तुत करते हुए खनिजों के भंडारण, परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लें।
उन्होंने खनन पट्टा धारकों, क्रशर प्लांटों के मालिकों को सचेत करते हुए कहा है कि वे आवेदन करके हर हाल में भंडारण लाईसेंस जरूर प्राप्त कर लें, अथवा अन्यथा की सूरत में क्रशर प्लांट पर स्टाक उप खनिज को अवैध मानते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।
उन्होंने जिले के खनन पट्टा धारकों, क्रशर प्लांटों के मालिकों को बताया है कि कोई भी खनन पट्टा धारकों, क्रशर प्लांटों के मालिक विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में जिला खनन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।