जिला अभिहित अधिकारी मानिक चंद सिंह के अगुवाई में फरवरी माह में चार दुकानों में छापेमारी कर सामानों के लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है। नगर के एक दुकानदार की सोनपापड़ी और दूसरे दुकानदार के झूला पाम आयल की रिपोर्ट जांच में फेल हो गई है। विभाग ने दोनों दुकानदारों को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब मांगा है। जवाब न मिलने पर मुकदमा करने की चेतावनी दी है।
नगर स्थित चार विभिन्न दुकानों पर 23 फरवरी को जिला अभिहित अधिकारी मानिक चंद के नेतृत्व में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूनों के सैंपल भरे गए थे। इसमें दीपक जायसवाल के फर्म से शहनाई एक्टिव सरसों लाइट ब्लेंडेड ऑयल व सोनपापड़ी तथा जायसवाल इंटर प्राइजेज से झूला पाम आयल, रोहित इंटर प्राइजेज से पतंजलि घी और राजेश इंटर प्राइजेज से टिप्स नमक का सैंपल लिया गया था। अभिहित अधिकारी ने बताया कि दीपक जायसवाल की फर्म से लिये गए तीन सैंपलों में शहनाई एक्टिव, सरसों लाइट ब्लेंडेड आयल की सैंपल रिपोर्ट सामान्य आई है, लेकिन सोनपापड़ी की सैंपल जांच में फेल हुई है। जायसवाल इंटर प्राइजेज से लिया गया झूला पाम आयल का सैंपल भ ी फेल हो गया है। रोहित इंटर प्राइजेज के यहां से ली गयी पतंजलि घी की सैंपल रिपोर्ट अभी नही आई है। जबकि राजेश इंटरप्राइजेज से ली गयी टिप्स नमक की सैंपल जांच में फेल हो गई है। फेल पाये गए खाद्य पदार्थो के सैंपलों की जांच रिपोर्ट को लेकर नोटिस संबंधित फर्मों को भेज दी गयी है। यदि दुकानदार सैंपल की खुद से जांच कराना चाहें तो जांच कराकर प्रमाणिकता खाद्य विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा एक माह के भीतर एडीएम कोर्ट में मुकदमा कर दिया जाएगा।