नाबालिग लड़की को झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर शादी से इन्कार करने के तीन वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 जनवरी 2022 को चोपन थाने में तहरीर दी थी।
आरोप लगाया था कि उसकी बेटी (16) के साथ शादी का झांसा देकर गांव का ही युवक अवैध संबंध बनाता रहा। जब बेटी को तीन माह का गर्भ ठहर गया तो उसने शादी से इन्कार कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सात गवाहाें के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी युवक को सजा सुनाई।