फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sonebhadra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
जिला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के अनुसार अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश है। अदालत ने यह फैसला ढाई साल पुराने में मामले में सुनाया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दो अप्रैल 2022 को ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने ओबरा थाने में मामले की तहरीर दी थी। इसमें में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को 29 मार्च 2022 को दोषी छविंदर शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। इसके बाद पुलिस ने छविंदर के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली देखने के बाद छविंदर को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें