सोनभद्र । जनपद के सार्वजनिक तालाबोंए जलाशयों, नदियों में मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जानकारी जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने दी है। बताया कि तालाबों, जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं में विस्फोटक पदार्थ, कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायनों से मछली मारने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। कोई व्यक्ति जहरीले या विस्फोटक पदार्थ से न तो मछली मारेगा और न ही मछली मारने का प्रयास करेगा। उन्होंने 15 जुलाई से 30 सितंबर तक मछली जीरा व दो से दस इंच आकार की मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने एक जुलाई से 31 अगस्त तक प्रजननशील मछलियों को पकड़ने या मारने पर भी प्रतिबंध लगाया है। डीएम ने कहा कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक बहाव को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं लगायेगा। इस पर अवरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मछली प्रजनन काल और अन्य परिस्थितियों को देखते जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।