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विवाह योजना से होगी गरीब बेटियों शादी

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सोनभद्र। अब अनुसूचित जाति, जनजाति , अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए सूबे की सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इसके संचालन के लिए जिला स्तरीय टीम गठित कर दी गई है। बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। डीएम पीके उपाध्याय ने पात्रों का चयन कर योजना का लाभ दिलाने का निर्देश संबंधित अफसरों को दिया है।
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जिलाधिकारी पीके उपाध्याय ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गयी है। हाल में गरीबी रेखा के नीचेे जिंदगी बसर करने वाले जरूरतमंद, बेसहारा, गरीब खानदानों की विवाह के लायक लड़की, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा औरतों की शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा। शादी कराने की पा़त्रता के लिए कन्या अभिभावक को जिले का मूल निवासी, निराश्रित, गरीब और जरूरतमंद होना है। डीएम ने बताया कि पात्र युवती को 20 हजार रुपये की सरकारी मदद की जायेगी। यदि लड़की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है तो उसे 25 हजार मिलेगा। विवाह संस्कार के लिए 10 हजार और कार्यक्रम पांडाल के लिए प्रति विवाह पांच हजार रूपयेे दिया जायेगा। उन्होनें बताया कि योजना के क्रियान्वन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हैंडबिल व पोस्टर छपवाकर लोगों में वितरित कराने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं।
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