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बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर पांच सौ जुर्माना

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सोनभद्र। सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यशाला सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा समिति जिले के दुर्घटना बाहुल्य सड़कों पर, सावधान संकेतक बोर्ड स्थापित करायें और यातायात सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। वाहनों की नियमित जॉच-पड़ताल भी की जाए। उन्होंने कहा कि दो चक्का वाहनों का संचालन हेलमेट के साथ व चार चक्के वाहनों का परिवहन शीटबेल्ट के साथ कराया जाय। जिले में पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन को पेट्रोल न दें। चार पहिया वाहन के ड्राइवर शीटबेल्ट युक्त होने पर ही डीजल, पेट्रोल दें। जो पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट के बाइक व व बिना शीटबेल्ट के चार चाहिया वाहनों को पेट्रोल, डीजल देगा, उन पेट्रोल पंपों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
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डीएसओ डा. राकेश तिवारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र भी जारी कर दिया है। उधर डीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निगरानी ऐप लॉच किया है। अब कोई भी व्यक्ति लोक निर्माण विभाग व अन्य सड़कों पर गढ्ढा पाये जाने या दुर्घटना को दावत देने वाली कटी, टूटी हुई सड़कों या गढ्ढों की फोटो खींचकर अपने मोबाइल से सीधा निगरानी ऐप पर भेज सकता है। उस पर 48 घंटे से 96 घंटे के बीच कार्रवाई होगी। इस दौरान एआरटीओ एसपी सिंह, बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने भी विचार व्यक्त किया। एआरटीओ एसपी सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सोमवार को जागरूकता से जुड़ कार्यक्रम किये गये। 18, 19 व 20 जून को यातायात नियमों का अनुपालन कराने के लिए वाहनों की जांच की जाएगी। ओवर लोडिंग के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। सेफ्टी डिवाइसेज के चेकिंग की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा 21 व 22 को बृहद अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही यातायात नियमों के अनुपालन न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब हेलमेट न लगाने वालों को पहली बार पकड़े जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ जुर्माना देना होगा। दोबारा पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
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