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प्रधान ने लोहिया आवास निर्माण के नाम पर वसूले ढाई लाख

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सोनभद्र। राबर्ट्सगंज ब्लॉक के ओड़ौली ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान ने वर्ष 2016-17 में लोहिया आवास योजना के लाभार्थियों से ढाई लाख रुपये वसूल लिये। लाभार्थियों से सीधे 57 हजार औैर सप्लायरों के जरिए एक लाख 93 हजार रुपये की वसूली की। यह खुलासा बीडीओ, जेई आरईएस औैर सेक्रेटरी की संयुुक्त जांच में हुआ है। बीडीओ ने ग्राम प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की संस्तुति की है।
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वर्ष 2016-17 में ओड़ौली ग्राम पंचायत में कुछ लोगों को लोहिया आवास आवंटित हुआ था। उन्हें धनराशि भी निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। इसी बीच किसी ने ऑनलाइन शिकायत की कि ग्राम प्रधान ने लाभार्थियों से सीधे और गिट्टी-बालू आदि के सप्लायरों के जरिए अवैध वसूली की है। तब कलेक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ ने मामले की जांच बीडीओ सदर, जेई आरईएस औैर सेक्रेटरी को संयुक्त रूप से सौंपी। टीम ने जांच की तो पता चला कि ग्राम प्रधान रामराज सिंह ने शिकायतकर्ता फूलवा देवी पत्नी स्व. बेचन से सीधे आठ हजार और आपूर्तिकर्ता के जरिए 20 हजार रुपये अवैध रूप से लिया गया है। इसी तरह प्रधान ने कुल नौ लाभार्थियों से लोहिया आवास का निर्माण कराने के नाम पर ढाई लाख रुपये की अवैध वसूली की गई है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक बीडीओ ने आपूर्तिकर्ता से भी अवैध वसूली की जानकारी ली और वह सही मिली। अवैध वसूली करने के नाम लाभार्थियों के लोहिया आवास की खिड़की, दरवाजा, प्लास्टर आदि का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो सका है। जांच में कहा है कि शासकीय धन के साजिश पूर्वक अपहरण हेतु प्रधान रामराज सिंह एवं आपूर्तिकर्ता दोषी हैं। बीडीओ ने प्रधान और आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा लोहिया आवास के लाभार्थियों से अवैध रूप से सप्लायर से दुरभिसंधि करके शासकीय धनराशि का अपहरण करने के लिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की संस्तुति की है। साथ ही प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति की है।
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