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दहेज हत्या, पति को उम्रकैद, सास को 10 साल की सजा

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सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति संतोष केवट को उम्रकैद एवं सास रमदेई को 10 साल का सश्रम कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की 30 हजार रुपये की धनराशि मृतका के पिता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
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अभियोजन के मुताबिक चोपन थाने में न्यायालय के आदेश पर कोटा टोला नौतोलिया निवासी कमल की तहरीर पर पति एवं सास के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। तहरीर में कमल ने अवगत कराया है कि उन्होंने अपनी बेटी रिंकी की शादी चोपन थाना क्षेत्र के अडलगंज निवासी संतोष केवट के साथ जून 2008 में की थी। ससुराल गई तो बेटी को दहेज कम मिलने की बात को लेकर पति संतोष एवं सास रमदेई प्रताड़ित करती थी। हालचाल में बेटी यह बात बताती थी तो उसे यह कहकर समझा दिया जाता था कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। दामाद संतोष ट्रैक्टर चालक है। अब पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए रुपये की मांग करने लगा और बेटी को प्रताड़ित करने लगा। अपने पिता को भी संतोष ने 6-7 माह पूर्व मारा-पीटा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। बेटी के पेट में आठ माह का बच्चा भी था। जब मांग पूरी नहीं हुई तो एक मार्च 2014 को बेटी रिंकी को उसका पति संतोष एवं सास रमदेई ने गला दबाकर मार दिया। उसी दिन रात 12 बजे फोन से सूचना मिली कि रिंकी की तबियत खराब है। चोपन सरकारी अस्पताल सभी लोग आ जाएं। जब अस्पताल पहुंचे तो बेटी मरी पड़ी थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद पर्याप्त सबूत पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन सिंह यादव ने पैरवी की।
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