सोनभद्र। लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने राजनीतिक विज्ञापन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने बताया कि निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार 18 व 19 मई को चुनाव में हिस्सा लेेने वाले सभी दलों, उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार का उत्तेजनात्मक, भ्रामक एवं घृणापूर्ण विज्ञापनों को प्रकाशित करने पर रोक रहेगी। इसके लिए जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी की सजगता, सतर्कता एवं तीव्रता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। गठित एमसीएमसी टीम से प्री-सर्टिफिकेशन के बाद ही राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित कराया जा सकेगा। गठित टीम यह सुनिश्चित कर ले कि जो भी विज्ञापन उस तिथि को प्रदर्शित, प्रसारित, विज्ञापित किये गये हैं, उनके लिए प्री-सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया अथवा नहीं। निर्वाचन आयोग का दिशा-निर्देश जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।