सोनभद्र। करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व घर मे घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी श्याम सुंदर उर्फ़ गुड्डू राजभर को दस वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 25 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, करमा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने करमा थाने में 13 नवंबर 2018 को तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि 19 सितंबर को सुबह 8 बजे उसकी लड़की खाना बना रही थी। वह उसे अकेली घर छोड़कर दवा लेने गई थी। जब घर आई तो पता चला कि श्यामसुंदर राजभर ने उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। बेटी के चीखने पर आसपास के लोग आ गए थे। आरोपी ने गाली दी। इसके बाद जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
एसपी के निर्देश पर केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी श्यामसुंदर राजभर को 10 वर्ष की कठोर कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मुकदमा दर्ज
सोनभद्र। थाना राबर्ट्सगंज में दर्ज गबन और धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले दो आरोपियों पर अब एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना राबर्ट्सगंज में वर्ष 2022 में दर्ज जालसाजी के मुकदमे में बिहार के रोहतास निवासी प्रमोद शर्मा और विकास शर्मा को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में न्यायालय की ओर से दोनों के विरुद्ध गत 15 फरवरी को गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था। इसके बावजूद दोनों न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तो अदालत ने 28 मार्च को कुर्की की कार्रवाई का आदेश जारी किया था। पुलिस ने आदेश की तामील 16 मार्च को करते हुए आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया था। अपराध निरीक्षक माधव सिंह के अनुसार, दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। संवाद