सीतापुर। हरगांव के कौरैया उदनापुर गांव में वर्ष 2014 में महिला की हत्या के मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष जैन ने आरोपी नजमा को दोषी माना। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कौरैया उदनापुर गांव निवासी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि 26 वर्ष पूर्व उनका विवाह शाहिना परवीन के साथ हुआ था। उनके ग्राम प्रधान रईस आलम से अच्छे संबंध हैं। रईस आलम की पत्नी नजमा को शक था कि शाहिना व रईस के बीच निकटता है। इसके चलते ही दो जून 2014 को नजमा ने लाइसेंसी बंदूक से शाहिना को गोली मार दी थी। रिजवान ने बताया कि वह अपनी पत्नी शाहिना को अस्पताल ले जा रहे थे। तभी उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट प्रस्तुत गवाहों व साक्ष्य के आधार पर नजमा को दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।