ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात सह समन्वयकों को एक समान वेतन दिए जाने की मांग पर शासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। सह समन्वयक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं।
शासन ने कहा है कि मौलिक नियुक्ति के पद के आधार पर ही वेतनमान मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर सह समन्वयकों की नियुक्ति जिला चयन समिति द्वारा की जाती है। सह समन्वयक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक होते हैं।
इनकी नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होती है। सह समन्वयक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के समान वेतन देने की मांग कह रहे हैं। सह समन्वयकों का कहना है कि जब पद समान है तो वेतन में विसंगतियां क्यों हैं। ऐसे में एक समान वेतन दिया जाए। इस समस्या पर शासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दी है।
सचिव एचएल गुप्ता ने शासनादेेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चयनित सह समन्वयकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय का वेतनमान नहीं दिया जाएगा। यह वेतनमान उन्हीं चयनित सह समन्वयकों को देय होगा, जो मौलिक नियुक्ति के पद पर प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का वेतन प्राप्त कर रहे थे। शासनादेश आते ही बेसिक विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।