अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने हत्या के एक मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र कुमार अवस्थी ने की।
हरगांव थाना क्षेत्र के रौना निवासी जितेंद्र कुमार ने नौ दिसबंर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक आठ दिसंबर की शाम उसी के गांव के रामसेवक अपने भांजे सुनील निवासी जिला लखीमपुर के साथ नशे में आए और लाल बहादुर नाम के एक व्यक्ति को गाली देने लगे।
पिता विनोद कुमार ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसी से नाराज होकर रात्रि में एक मीटिंग से वापस आते समय दोनों लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। मामले में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया। दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था की है कि अर्थदंड जमा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।