सीतापुर। कोर्ट ने एक दलित की हत्या में दो सगे भाइयों सहित तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 24 जनवरी 1997 को ग्राम लेखनापुर कोतवाली मिश्रिख निवासी बसंतू के पुत्र भगूल की हत्या कर दी गई थी।
एक हत्या के पुराने मुकदमे की रंजिश के चलते की गई इस हत्या में बसंतू ने गांव के ही राकेश सिंह, संग्राम सिंह, बृजराज सिंह, प्रमोद सिंह व उसके भाई ध्रुव सिंह को नामजद किया था। न्यायालय में दौरान विचारण संग्राम सिंह व बृजराज सिंह की मृत्यु हो जाने के चलते इन दोनों आरोपियों का मुकदमा समाप्त करते हुए शेष तीन आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।