अपर सत्र न्यायाधीश रामचंद्र ने नाबालिग से छेड़छाड़ व बलात्कार के एक दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की।
महमूदाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक छह वर्ष की बच्ची के साथ गांव के ही कमरू ने छेड़छाड़ व बलात्कार किया। इस मामले की रिपोर्ट उसके चाचा ने दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने कमरू को दोषी करार दिया और उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही उस पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने अपील की मियाद गुजर जाने के बाद पीड़िता के पिता को इसी जुर्माने में से छह हजार रुपये प्रतिकर देने के आदेश भी दिए हैं।