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सीतापुर: रेप आरोपी सांसद के घर पहुंची फॉरेंसिक टीम, पीड़िता ने घर को बताया था घटनास्थल, जमानत याचिका भी दायर

Fri, 31 Jan 2025 08:53 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला संवाद, सीतापुर

सार

Sitapur rape case: दुष्कर्म के आरोपी सीतापुर सांसद राकेश राठौर के घर शुक्रवार दोपहर फॉरेंसिक टीम पहुंची। टीम में शामिल चार सदस्यों ने घर के अंदर कमरों में जाकर साक्ष्य जुटाए। 
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सीतापुर सांसद पर रेप का आरोप। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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दुष्कर्म के आरोपी सांसद राकेश राठौर के घर शुक्रवार दोपहर फॉरेंसिक टीम पहुंची। टीम में शामिल चार सदस्यों ने घर के अंदर कमरों में जाकर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद बाहर आकर भी फोटो खींची। पीड़िता ने आरोप में सांसद के घर को ही घटनास्थल बताया था, इसलिए यहां से सुबूत जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले जब सांसद गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो पीड़िता को पुलिस उनके घर पर लेकर आई थी जो कि विवेचना का हिस्सा बताया गया था।

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सांसद को बृहस्पतिवार दोपहर उनके आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को जिला न्यायाधीश के पास नियमित जमानत याचिका को दायर कर दी है। इस याचिका को एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। इसकी सुनवाई की तारीख चार फरवरी लगाई गई है।

अगर सांसद को बेल मिल जाती है, तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि पीड़िता की ओर से मौका मांग लिया जाए, जो कि पहले भी हो चुका है। हालांकि पुलिस के मुताबिक कुछ ही दिनों में कोर्ट की अनुमति के बाद वायरल वॉयस रिकार्डिंग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में भेजा जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वायरल रिकार्डिंग में आवाज किसकी है।

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तबीयत में सुधार, पुत्र ने की मुलाकात

सांसद से जेल में उनके पुत्र रत्नम ने मुलाकात की। रत्नम ने बताया कि उनके साथ उनके ताऊ अनिल राठौर और वसीउल्ला भी गए थे। दोपहर करीब 12 बजे वह जेल पहुंचे और मैनुअल के हिसाब से करीब 35 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई है। इस दाैरान सांसद राकेश राठौर ने जमानत व अन्य गंभीर मुद्दों पर बात की। रत्नम ने बताया कि फिलहाल उनके पिता की तबीयत में सुधार है। रात में वह काफी समय तक अस्पताल में रहे, साथ ही उनको ठीक से नींद नहीं आई। सांसद सुबह व शाम दोनो समय अपनी शुगर की दवाएं ले रहे हैं। जेल के चिकित्सक उनकी निगरानी कर रहे हैं।

सामान्य बंदियों को मिलने की इजाजत नहीं

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर गिरफ्तार। - फोटो : संवाद
जेल प्रशासन ने सामान्य बंदियों को सांसद से मिलने की इजाजत नहीं दी है। अगर किसी बंदी को सांसद से मिलना है तो वह उसे बुलवा सकते हैं। वहीं, सांसद की अनुमति के बाद ही कोई बंदी उनसे मिल पाएगा।
 
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सांसद की दमदार पैरवी के अभाव की चर्चा

चर्चा रही कि कोर्ट में सांसद की पैरवी ठीक से नहीं की गई। अधिवक्ताओं के बीच चर्चा रही कि यदि अग्रिम जमानत याचिका के स्थान पर एफआईआर रद्द करने की अपील की जाती तो सांसद को इसका अधिक लाभ मिल सकता था। अधिवक्ताओं की मानें तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की हड़बड़ी में कई ऐसी चूक की हैं, जिनका सांसद को फायदा मिल सकता है।

 
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