सीतापुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने बृहस्पतिवार को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को दोषसिद्ध पाया। उसको सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 9 मार्च 2016 को गांव के ही एक युवक पर पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दिनेश व उनके माता पिता के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट लगाई। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दिनेश को दोषसिद्ध पाते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।