सीतापुर। जिलाधिकारी ने दुर्गापूजा, दशहरा व दीपावली के मद्देनजर जिले में एक अक्तूबर से 20 नवंबर तक धारा-144 लागू कर दी है। इस दौरान समूह में एकत्र होने व सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्रों के प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी।
डीएम ने अराजक तत्वों पर नजर रखने व कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।