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कोरोना वायरस को लेकर जिले में धारा 144 लागू

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सीतापुर। कोरोना वायरस को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकी रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है। होटल, रेस्टोरेंट व स्कूलों में रोजाना सफाई करने को कहा गया है।
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अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाएं। ग्रसित व्यक्ति व परिजनों द्वारा नियमों का पालन व जांच में सहयोग देना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में स्थापित होटल, रेस्टारेंट के फर्श, काउंटर, कमरों, बाथरूम, डाइनिंग हाल, दरवाजे, कुंडी, सीढ़िया एवं उनकी रेलिंग व कुर्सी मेज को रोजाना लिक्विड से सफाई कराई जाएगी। सभी होटल, रेस्टारेंट में संचालक द्वारा 60 फीसद एल्कोहल वाले हैंडवॉश का प्रयोग किया जाएगा।
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किसी होटल में विदेश से कोई व्यक्ति आता है, तो प्रबंधन तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचना देगा। होटल/रेस्टारेंट में खाना बनाने वाले स्टॉफ द्वारा मास्क बांधकर ही खाना बनाया जाएगा।
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