सिधौली। कस्बे के श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। न्यायालय ने पुरानी शिकायतों के आधार पर की गई 16-डी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए विद्यालय के प्रबंध तंत्र को पुनः बहाल कर दिया है। फैसले के बाद प्रबंध समिति के सदस्यों ने इसे न्याय की जीत बताया।
विद्यालय में छात्रवृत्ति के 19 लाख रुपये के गबन के मामले में पूर्व प्रधानाचार्य डॉ. राम प्रताप वर्मा, बर्खास्त प्रधान लिपिक अवलोकितेश्वर अवस्थी समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंध समिति को दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सूचना देने के निर्देश दिए थे। ऐसा न करने पर समिति की संलिप्तता की बात कही गई थी।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद विद्यालय प्रबंधन में खुशी है। प्रधानाचार्य डॉ. केके शुक्ल ने कहा कि विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ विद्यार्थियों के हित में पारदर्शी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।