अमेठी सिटी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह व तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी डॉ. संदीप कुमार शुक्ल के खिलाफ दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने तत्कालीन उपनिरीक्षक मुकेश पटेल की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत के आदेश से संजय सिंह समेत अन्य आरोपियों को राहत मिली है।
कोतवाली नगर सुल्तानपुर के तत्कालीन उपनिरीक्षक मुकेश कुमार पटेल ने सात मई 2023 की घटना के संबंध में संजय सिंह, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉ. संदीप कुमार शुक्ल और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अपराध न पाए जाने की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी।
वर्तमान में अमेठी में तैनात एसआई मुकेश पटेल ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल की थी। उनका कहना था कि घटना से संबंधित वीडियो और अन्य साक्ष्य उन्होंने विवेचक को उपलब्ध कराए थे, लेकिन इन्हें विवेचना में शामिल नहीं किया गया।
अदालत ने सुनवाई के बाद प्रोटेस्ट अर्जी में उठाए गए आधारों को स्वीकार नहीं किया और उसे खारिज करते हुए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट मंजूर कर ली।