सीतापुर। कमलापुर थाना क्षेत्र के गोविंदापुर निवासी कैलाश को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने पाक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कमलापुर थाने में वर्ष 2017 में आरोपी कैलाश के खिलाफ एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की तरफ से चार्जशीट प्रस्तुत किए जाने के बाद साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का फैसला सुनाया। संवाद
गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल का कारावास
सीतापुर। थानगांव थाने में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी छंगा को गैंगस्टर एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। छंगा पुत्र फरचंदी रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव का निवासी है। उसके खिलाफ 1998 में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत थानगांव में मुकदमा दर्ज हुआ था। संवाद