सीतापुर। जालसाजी से जमीन हड़पने के मामले में पुलिस मामला दर्ज करने के लिए एक बुजुर्ग को दौड़ाती रही। सुनवाई न होने पर पीड़ित को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। शहर कोतवाली पुलिस ने सोमवार देर रात कोर्ट के आदेश पर अब इस मामले में जालसाजी का केस दर्ज किया है। पीड़ित ने इस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान को भी आरोपी बनाया है।
कोतवाली देहात के शाहमहोली मजरा नरसोही गांव निवासी 72 वर्षीय पीड़ित बुजुर्ग परमेश्वर दयाल ने बताया कि उनके भाई शंभूदयाल गांव स्थित एक जमीन के स्वामी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। शंभूदयाल की मौत 10 फरवरी 2019 को हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी चल अचल संपत्ति परमेश्वरदयाल और उनके भतीजों को मिली। जो कि अभिलेखों में दर्ज है। आरोप है कि बघौली गांव निवासी मुशीर अहमद ने फर्जी तरीके से हरदोई के बेनीगंज थाना खेरवा कमालपुर गांव निवासी महिला जगदेई का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करा दिया। फिर वह भूमि भी जगदेई के नाम दर्ज करा दी।
जगदेई के राशन कार्ड पर उनके पिता का सही नाम रामलोटन दर्ज है। पीड़ित का आरोप है कि पूरे मामले में जगदेई, मुशीर अहमद, अजीमुल्ला, दिनेश कुमार, डाक वितरक अमन, ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान नरसोही ब्लाक परसेंडी शामिल हैं। बताया कि अब आरोपी विवादित जमीन को बेचना चाहते हैं। पुलिस द्वारा सुनवाई न करने पर पीड़ित ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।