सीतापुर। सिविल लाइंस स्थित नजूल भूमि के भूखंड संख्या 1437 के संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस भूखंड पर टाउनहाॅल स्थित है। कोर्ट ने टाउनहाॅल निवासी प्रेम नारायण गुप्ता व नरेश कुमार को 15 दिन में परिसर खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट के अनुसार दोनों कब्जेदारों को यह भूमि 24 जून 1991 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने 30 वर्ष के लिए पट्टा की थी। इसकी अवधि 24 जून 2021 को समाप्त हो गई। इसके बाद नगर पालिका ने सभी पट्टे निरस्त कर दिए। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि दोनों पक्षों को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सुना गया। इसके बाद आदेश जारी किया गया है। दोनों कब्जेदारों को 15 दिन में कब्जा खाली करना होगा। (संवाद)