मिट्टी के अवैध खनन करने पर अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने दो लोगों को नोटिस जारी किया है। इन पर 1 लाख 28 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। रायल्टी जमा कर रसीद 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में रसीद जमा न करने पर भू-राजस्व की तरह धनराशि वसूलने की चेतावनी दी गई है।
अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने बताया कि देवांश नगर में महोली रोड स्थित एक निर्माण की जगह पर 30 मीटर चौड़े व 50 मीटर लंबाई में मिट्टी भराई गई है। खनन विभाग से जांच व पैमाइश पर वहां 139.35 घनमीटर साधारण मिट्टी होना पाया गया। बगैर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए उप खनिज का खनन, परिवहन व भंडारण अवैध की श्रेणी में आता है।
एडीएम ने बताया कि अवैध मिट्टी खनन करने पर प्रदीप बाजपेई निवासी बहादुरपुर थाना मछरेहटा और आनंद कुमार मिश्र निवासी दतौनापुर जिला हरदोई को नोटिस जारी किया है। प्रदीप पर 53,980 रुपये तथा आनंद पर 48,426 रुपये जुर्माना लगाया है। इस राजस्व क्षति को शासकीय कोष में जमा कर रायल्टी का चालान पंद्रह दिनों में जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने सदर तहसील के धनीपुर में कराए जाने वाले मिट्टी के अवैध खनन को लेकर जमीन के गाटा संख्या की पैमाइश कराने के निर्देश एसडीएम सदर को दिए हैं। एडीएम के मुताबिक खनन अधिकारी ने कटीली चौकी के धनीपुर गांव में अवैध मिट्टी खनन की पुष्टि की है। जिसकी लेखपाल से पैमाइश कराया जाना आवश्यक है।