सीतापुर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार(आरटीई) अधिनियम के तहत अलाभित समूह व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए तीन चरणों में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहला चरण छह फरवरी से शुरू होगा। इन बच्चों को एक अप्रैल से नये सत्र पर दाखिला दिलाया जाएगा।
बीएसए अजीत कुमार ने बताया दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और लाॅटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रथम चरण छह से 28 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 14 मार्च से छह अप्रैल तक रहेगा। तीसरे चरण में अभ्यर्थी 20 अप्रैल से 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की अंतिम तिथि प्रथम चरण में एक मार्च से 10 मार्च तक होगी। द्वितीय चरण में सात अप्रैल से 17 अप्रैल तक होगी।
तृतीय चरण में 13 मई से 23 जून तक निर्धारित की गई है। इसी तरह लॉटरी निकालने की तिथि प्रथम चरण 12 मार्च, द्वितीय चरण 19 अप्रैल व तृतीय चरण 25 जून निर्धारित किया गया है। विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि प्रथम चरण में चार अप्रैल, द्वितीय चरण में 28 अप्रैल व तृतीय चरण में पांच जुलाई निर्धारित की गई है।
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यह रहेगी शर्ते
बीएसए अजीत कुमार ने बताया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी, कैंसर पीड़ित माता-पिता अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निशक्त तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा व बीपीएल वर्ग प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक आदि में से कोई एक होना चाहिए।
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से एक किलोमीटर संबंधित वार्ड-ग्राम पंचायत की परिधि में होना चाहिए। प्रवेश के लिए शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा एक पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।