सीतापुर। एससी/एसटी एक्ट के मामले में महिला व उसके दो पुत्रों को दोषी मानते हुए न्यायालय ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शहर की ऑफीसर कॉलोनी निवासी छोटू, उसके भाई यासीन और माता मेहरुनिंशा के खिलाफ वर्ष 2015 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही तीनों पर 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)