सीतापुर। सीतापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 14 के न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने शुक्रवार को एक दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शहर कोतवाली के एक गांव निवासी रामू पर आरोप था कि उसने बीती 11 सितंबर 2020 को एक नौ वर्षीय बालिका संग दुष्कर्म किया था।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता गोविंद मिश्रा ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा संग आरोपी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बालिका की दादी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। रामू पर लगाए गए अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया है।