सीतापुर। करीब 20 साल पहले हुई हत्या की एक वारदात में विशेष सत्र न्यायाधीश रामविलास सिंह ने दो दोषियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अरुण अग्निहोत्री व अतुल्यंजय तिवारी ने की।
कमलापुर थाना क्षेत्र के दुर्वासनपुरवा निवासी अशोक निवासी व सुरैचा निवासी लल्लू और छुटकन्न के खिलाफ हत्या का मुकदमा भजन की ओर दर्ज कराया गया था। भजन ने आरोप लगाया था कि तीनों लोग उसके पुत्र देशराज को नौ दिसंबर 2003 की शाम घर से बुला ले गए।
बाद में देशराज का शव बसंतपुर के निकट के एक तालाब में पड़ा मिला। सुनवाई के दौरान लल्लू की मौत हो गई। इसके बाद कोर्ट ने अशोक व छुटकन्न को घटना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।