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बीईओ को मैसेज तभी मिलेगा अवकाश 

Sun, 01 Jan 2017 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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mobile - फोटो : अमर उजाला
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परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षकों की मनचाही छुट्टी पर लगाम लगाई जाएगी। अगर शिक्षक को आकस्मिक अवकाश लेना है तो उसे पहले प्रधानाध्यापक फिर बीईओ को मैसेज करना होगा। उसके बाद ही अवकाश स्वीकृत होगा। अगर यह प्रक्रिया नहीं अपनाई तो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
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मालूम हो कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक अवकाश लेने में मनमानी करते है। केवल प्रार्थना पत्र उपस्थिति रजिस्ट्रर में रखकर अवकाश ले लेते है। कही-कहीं शिक्षक न तो उपस्थिति पंजिका पर अवकाश चढ़ाते है न ही स्कूल को कोई सूचना देते है। इसका खुलासा अधिकारियों के औचक मुआयने में हुआ। इससे स्कूल की पढ़ाई बाधित होती है।

इस समस्या से निपटने के लिए बेसिक विभाग ने नया फंडा तैयार किया है। इस फंडे के मुताबिक अब अगर शिक्षक को अवकाश लेना है तो पहले प्रधानाध्यापक को मैसेज करके उपस्थिति पंजिका पर अंकित कराना होगा।
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इसके बाद अपने इलाके के बीईओ को मैसेज करके इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही अवकाश स्वीकृत होगा। अगर स्कूल में एक ही शिक्षक है तो बीईओ इस संदेश के बाद दूसरे शिक्षक को वहां पर भेजकर पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित कराएंगे। यह फैसला लागू कर दिया गया है।
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