लाइसेंसधारी विक्रेता- कल कित्ता लगाए रहव?
अवैध कटान से जुड़ा शख्स- कल 16 किलो
लाइसेंसधारी विक्रेता- ताजा जब कटेगा तो एक्सपोर्ट वाला रखा रह जाएगा, आज कितने लोग लगाए थे?
अवैध कटान से जुड़ा शख्स- सब लगाए थे कोई दूध का धुला हो तो बताओ
लाइसेंसधारी विक्रेता-बहुत पैसा पुलिस ले रही...
अवैध कटान से जुड़ा शख्स- एक कोई बाकी हो तो बताओ
लाइसेंसधारी विक्रेता- कितने में बेचते हो?
अवैध कटान करने वाला शख्स- 230 से 240 रुपये किलो तक, रिस्क भी बहुत है फंस जाओ तो....शहर के अलावा खैराबाद भेजा जा रहा है
लाइसेंसधारी विक्रेता-चार काटा था आज?
अवैध कटान करने वाला शख्स- तीन
लाइसेंसधारी विक्रेता- कब काटे जाते हैं?
अवैध कटान करने वाला शख्स- सुबह चार-पांच बजे काटे जाते हैं, आज 60 किलो एक और 80 किलो का एक काटा था।
लाइसेंसधारी विक्रेता-ताजा बेचना बंद करो, कितने लोग काटते हैं?
अवैध कटान करने वाला शख्स- पांच-छह लोग बेच रहे.. हम तौ कभी-कभार वाले हैं, अब नाय बेचिबा, मेरा नाम न आवय बताय तौ दिया
लाइसेंसधारी विक्रेता-पहले बात करें कप्तान साहब से....बहुत दिक्कत है.
पूर्व महासचिव बार एसोसिएशन गिरीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्लॉटर हाउस में ही पशु को नियमानुसार वध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पशु वध अवैध है। इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी पुलिस की है।
कब कहां की गई शिकायत
एक जुलाई 2025 को शहर कोतवाल, पुलिस अधीक्षक और अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा को शिकायती पत्र दिया गया। कार्रवाई न होने पर 24 अगस्त को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र को शिकायती पत्र दिया गया है।
बाहर से लाकर बेच सकते, काट नहीं सकते...
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिले में स्लाटर हाउस कोई नहीं है। कुल 100 लाइसेंस सक्रिय हैं। शहर व खैराबाद में 25 लाइसेंस हैं। यह लाइसेंस वाले लोग बाहर से मीट लाकर बेच सकते हैं। काटने की अनुमति नहीं है।