सीतापुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। डीएम के आदेश पर शिवपुरी काॅलोनी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर सहित 27 मकानों पर जिलाधिकारी न्यायालय की ओर से नोटिस चस्पा कर जवाब मांगा गया था। नोटिस में लिखा था कि करीब 25 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम छावनी गोरा बारीक के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर वर्तमान में 27 मकान बने हुए हैं। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन ने सभी प्रभावित भवनों पर नोटिस चस्पा किया था। इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम स्टे दिया है। अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय के पास है। यह अधिकार जिलाधिकारी के पास नहीं है। (संवाद)