लखनऊ। यौन शोषण के मामले में जेल में बंद सीतापुर के कांग्रेस सांंसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में बृहस्पतिवार को भी सुनवाई हुई, लेकिन इस दिन में फैसला नहीं हो पाया। विवेचक ने विवेचना पूरी न होने का हवाला दिया। इस पर सुनवाई की अगली तारीख 11 मार्च तय की गई।
सांसद पर 17 जनवरी को सीतापुर की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इसके बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका जनपद न्यायालय सीतापुर व हाईकोर्ट लखनऊ से खारिज हो गई थी। 30 जनवरी को पुलिस ने सांसद को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार होने के बाद सांसद के पांच सहयोगियों पर केस दर्ज किया गया था। फिर सांसद पर दूसरा केस दर्ज किया गया था, जिसमें सांसद और उनकी एक महिला सहयोगी पर पीड़िता व उनके परिवार को धमकाने का आरोप लगा था। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में एकल बेंच के न्यायाधीश से विवेचक ने कहा कि उनकी विवेचना सही तरीके से पूरी नहीं हुई है। इसलिए उनको मोहलत चाहिए। विवेचक अनूप शुक्ला ने बताया कि मामले की अगली तारीख 11 मार्च लगाई गई है।