गोंदलामऊ। ब्लॉक की हिंडौरा ग्राम पंचायत में चालीस साल से कब्जा सरकारी भूमि के मामले में बुधवार को जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई नियत है। इस मामले में सिधौली तहसीलदार मुकेश शर्मा ने 17 जुलाई को फैसला सुनाते हुए ग्राम पंचायत की खाद गड्ढे की जमीन से पूर्व प्रधान पुत्र को धारा 67 के तहत बेदखल करने का आदेश पारित किया था।
इस फैसले के विरोध में पूर्व प्रधान पुत्र ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की है। इसी अपील की सुनवाई नियत है।
हिंडौरा ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 100 राजस्व अभिलेखों में खाद गड्ढे की जमीन के रूप में दर्ज है। 17 जुलाई को तहसीलदार कोर्ट ने पूर्व प्रधान पुत्र उमेश कुमार व चार अन्य लोगों के पक्के मकान हटाकर सरकारी भूमि खाली कराने का आदेश दिया है।
इस आदेश के अनुसार पूर्व प्रधान पुत्र उमेश कुमार का पक्का मकान, परशुराम, रामदयाल और सुरेश के निर्माणों को राजस्वकर्मियों और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त करने का आदेश था। इन सभी से क्षतिपूर्ति और निष्पादन व्यय वसूलने का भी आदेश था। हालांकि अब सबकी निगाहें बुधवार को डीएम कोर्ट में सुनवाई पर टिकी हैं।