गोंदलामऊ। ब्लॉक की हिंडौरा ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन पर करीब 40 साल से कब्जे के मामले में शुक्रवार को जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। आरोपी पक्ष के वकील ने समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 26 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में सिधौली तहसीलदार मुकेश शर्मा ने 17 जुलाई को फैसला सुनाते हुए ग्राम पंचायत की खाद गड्ढे की जमीन से पूर्व प्रधान के पुत्र को बेदखल करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पूर्व प्रधान के पुत्र ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल की है।
हिंडौरा ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 100 राजस्व अभिलेखों में खाद गड्ढे की जमीन के रूप में दर्ज है। तहसीलदार न्यायालय ने 17 जुलाई को पूर्व प्रधान के पुत्र उमेश कुमार समेत पांच लोगों के पक्के निर्माण हटाकर सरकारी भूमि खाली कराने का आदेश दिया था।
आदेश के अनुसार, उमेश कुमार के पक्के मकान के साथ परशुराम, रामदयाल और सुरेश के निर्माणों को राजस्वकर्मियों व पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया जाना है। साथ ही संबंधित लोगों से क्षतिपूर्ति और निष्पादन व्यय वसूलने का भी निर्देश दिया गया था। अब मामले में जिलाधिकारी न्यायालय के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी।