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Sitapur News: रस्योरा क्षेत्र में भू उपयोग परिवर्तन पर शासन की आपत्ति, मांगा स्पष्टीकरण

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सीतापुर। रस्योरा क्षेत्र में एक बड़ी जमीन पहले से कृषि कार्य के लिए आरक्षित है। इस पर कृषि से अतिरिक्त कार्य करने के लिए एक संस्था की ओर से भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति मांगी गई थी। इस जमीन को महायोजना 2031 में हरित पट्टी के लिए आरक्षित किया गया है। भू उपयोग परिवर्तन की रिपोर्ट विनियमित क्षेत्र से शासन को भेजी गई थी। शासन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है।
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रस्योरा क्षेत्र में सरायन नदी के समीप एक जमीन का महायोजना 2031 में भू-उपयोग कृषि एवं हरित पट्टी के तहत प्रस्तावित है। इस जमीन का भू-उपयोग औद्योगिक (प्लेज पार्क) में परिवर्तित होना है। इसके नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इस पर सहयुक्त नियोजक संभागीय नियोजन खंड लखनऊ ने रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार संबंधित जमीन पर जाने के लिए कच्चा मार्ग है।
इस मार्ग के बाई ओर मिल्क डेयरी ओर दाई ओर नाला है। मार्ग की चौड़ाई नौ मीटर है, जो औद्योगिक भू-उपयोग के लिए मानक से कम है। कच्चे मार्ग अन्य जमीनों से होकर गुजर रहा है। जिस जमीन का भू परिवर्तन होना है, वह किसी भी मुख्य मार्ग से सीधा नहीं जुड़ा है। साथ ही सरायन नदी से सटा है। इसके आसपास अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है। इसका उल्लेख आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनसचिव शिव पूजन ने डीएम को भेजे पत्र में किया है।
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इसमें यह भी कहा गया है कि महायोजना 2031 में संबंधित जमीन हाई फ्लड लेवल क्षेत्र के तहत स्थित है। शासन ने भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में चेक लिस्ट पर सूचना अंकित कर प्रमाणित प्रति और खतौनी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के साथ ही सह नियोजक की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस संबंध में जेई विनियमित क्षेत्र एमके मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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