सिधौली (सीतापुर)। बलोइया गांव निवासी काजल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि चार वर्ष पूर्व ग्राम जलालपुर मजरा ऊंचाखेरा अजई निवासी दीपू के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी में उसके पिता ने हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था।
आरोप है कि पति दीपू, ससुर मेवालाल, सास सुखरानी व ननद गोल्डी, उसके पिता द्वारा दिए गए दान-दहेज से संतुष्ट नहीं थे। इसकी वजह से उक्त लोग उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति दीपू शराब पीकर मारता-पीटता था और एक लाख रुपये मांगता था। लगभग तीन वर्ष पूर्व वह गर्भवती हुई लेकिन ससुरालीजनों द्वारा इलाज में लापरवाही करने से उसके बच्चे की मौत हो गई।
वह दोबारा गर्भवती हुई लेकिन दूसरा बच्चा भी बच नहीं सका। उसके बाद ससुरालीजन बेऔलाद कहकर मारते-पीटते रहे। दो सप्ताह पूर्व ससुरालवालों ने पिटाई कर उसे रात में घर से निकाल दिया। पिता को सूचना देने के बाद वह रात 12 बजे मायके पहुंची। तब से वह मायके में रह रही है। कोतवाली प्रभारी विजयेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।