लहरपुर। बेहटी मोहल्ले में धोखाधड़ी कर तालाब की भूमि को बेचने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिशासी अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों में पालिका कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं।
अधिशासी अधिकारी अनूप राय के अनुसार वर्ष 1928 के अभिलेखों में गाटा संख्या 1081 तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि वर्ष 2002-03 के सर्वे रजिस्टर में सुशील कुमार कपूर का नाम कूटरचित ढंग से दर्ज करा दिया गया। इसके बाद भूमि का बैनामा बागवानी टोला निवासी (पालिका कर्मी) मुशीर अहमद, उनकी पत्नी राबिया बेगम व मतीन खां के नाम कर दिया गया।
आरोप है कि तत्कालीन नगर पालिका कर्मचारी पुरबिया टोला निवासी शत्रोहन लाल की मिलीभगत से नगर पालिका के अभिलेखों में 30 दिसंबर 2016 व 28 फरवरी 2017 को कूटरचित तरीके से नाम दर्ज करा लिए गए। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि सुशील कुमार, मुशीर अहमद, राबिया बेगम, मतीन खां व शत्रोहन लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।