अपर सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दो दोषियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आफान हसन सिद्दीकी ने की।
रेउसा क्षेत्र की एक महिला ने गांव के ही दो भाइयों विपिन बिहारी व सुंदर के खिलाफ बलात्कार का एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। पीड़िता के मुताबिक 4 दिसंबर 2013 की सुबह जब वह सेवता स्थित मंदिर जा रही थी। तभी दोनों भाइयों ने उसे रोक लिया और असलहा दिखाकर उसे खेत में खींच ले गए और दोनों ने गैंगरेप किया। शोर मचाने पर दोनों भाई मौके से भाग गए।
इस मामले में न्यायालय में विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों भाइयों को घटना का दोषी करार दिया और बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था की है कि, अर्थदंड में से 8 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं।