गैर इरादतन हत्या के प्रयास में चार दोषी
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो सगे भाइयों समेत चार लोगों को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद असलम द्वारा की गई।
पिसावां के बरम्हौला निवासी वादी अनूप पांडेय की भाभी की बीते 22 जनवरी 2011 को बाग से पानी की निकासी के विवाद में गांव के ही रामबिलास, भज्जू, रजनीश व राजकुमार ने पिटाई कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद विवेचना करते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें चार-चार वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।