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गैर इरादतन हत्या में दंपती को दस साल की कैद

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पति-पत्नी पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी पति-पत्नी को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मो. असलम द्वारा की गई।

सिधौली कोतवाली में वादी मुकदमा सलमान ने अपनी बहन रिजवाना को मारने-पीटने व उसे जला दिए जाने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उसकी बहन ने अपने पति के बड़े भाई रईस व उनकी पत्नी खैरुननिशा को 15 हजार रुपये उधार दिए थे। रिजवाना की जेठानी खैरुननिशा अपनी देवरानी रिजवाना व पति रईस के मध्य संबंधों को लेकर भी शक किया करती थी।
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रिजवाना ने जब-जब खैरुननिशा व रईस से पैसों की मांग की तब-तब वह उसके साथ मारपीट पर आमादा हो जाते थे। इसी बात को लेकर 12 नवंबर 2014 की सुबह खैरुननिशा व रईस नाराज होकर रिजवाना को पीटने लगे जब रिजवाना के पति शकील ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी जला देने की धमकी दी।
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इस घटना में रिजवाना की जलने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद आए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने खैरुननिशा व रईस को रिजवाना की हत्या का दोषी करार दिया।
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