सीतापुर। हत्या के प्रयास के मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। शहर कोतवाली के गौरियाकलां गांव निवासी भानू प्रताप सिंह पर वर्ष 2011 में केस दर्ज हुआ था।
इसके साथ ही तेजपाल और जुगराज पर भी केस दर्ज हुआ था, हालांकि उनकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात में चल रही थी। जज तरन्नुम खान ने फैसला सुनाने के साथ ही आठ हजार का अर्थदंड भी लगाया है।