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प्रत्याशियों को मिलेगी नामांकन स्थल तक जाने की छूट

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सीतापुर। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में देर शाम से लागू होने वाले 35 घंटे के लॉक डाउन के दौरान पूरी सख्ती बरती जाएगी । डीएम विशाल भारद्वाज ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में 19 अप्रैल को सुबह सात बजे तक सम्पूर्ण जिले मे आवागमन प्रतिबंधित किया है।
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रविवार को सिर्फ उम्मीदवार अपने दो समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर कोविड प्रोटोकाल के साथ नामांकन पत्र जमा करने जा सकेंगे। उन्हें रोका नही जाएगा। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, सफाई आदि से जुड़े कार्मिकों को भी आवागमन की छूट रहेगी। डीएम ने बताया, 35 घंटे सामान्य आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
रविवार को साप्ताहिक बन्दी में आने वाले उद्योगों को छोडक़र कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से दवा, सेनेटाइजर व मास्क बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
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एनडीए की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा केंद्र तक जाने की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की छूट रहेगी।
जनपद के समस्त बाजार, मण्डियों की साप्ताहिक बन्दी रविवार को होगी। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पास के आधार पर अनुमति होगी। डीएम ने बताया इस बंदी की अवधि में समस्त निकायों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई व स्वच्छता के साथ सेनेटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसमें अग्निशमन विभागए व चीनी मिलों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।
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