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ग्राम पंचायतों में तैनात प्रशासक नहीं करा सकेंगे विकास के काम

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सीतापुर। ग्राम पंचायतों के खाते में पड़ी धनराशि से विकास कार्य नहीं हो सकेंगे। मात्र पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय निर्माण के भुगतान ही किया जा सकते हैं। अन्य किसी भी कार्य के भुगतान पर पंचायत राज विभाग ने रोक लगा दी है। इससे ग्राम पंचायतों के खातों में शेष पड़े करोड़ों रुपये से विकास कार्य नहीं हो सकेंगे। यदि धनराशि को खर्च किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रधान के कार्यों को इनके द्वारा किया जाना है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जो धनराशि शेष है, उसे खर्च करने की सचिव के साथ संयुक्त जिम्मेदारी एडीओ की है। लोगों को उम्मीद जगी थी कि गांवों के शेष विकास कार्य शीघ्र हो सकेंगे। लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा है।
ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण में ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा। अन्य कार्यों में धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में इन दो कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में धनराशि का खर्च पाया जाता है, तो संबंधित सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश निदेशक पंचायती राज द्वारा दिए गए हैं।
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इसका अनुपालन कराने के लिए लखनऊ मंडल के उप निदेशक पंचायत गिरीश चंद्र ने डीपीआरओ को पत्र भेजा है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि निदेशक के निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए एडीओ पंचायत के साथ ही सभी सचिवों को पत्र भेजा गया है।
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